सख्ती: ट्रेन में चेन पुलिंग पर 500 नहीं,10000 तक जुर्माना वसूला जाएगा

ट्रेन में चेन पुलिंग करते पकड़े गए तो इस कारण रेलवे को हुए नुकसान की भरपाई आपसे ही की जाएगी। अनावश्यक चेन पुलिंग की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है।
चेन पुलिंग करते पकड़े जाने पर अबतक आरोपी को 500 रुपये जुर्माना चुकाना पड़ता था लेकिन बढ़ती घटनाओं को देखते हुए रेलवे पुलिस बल (आरपीएफ) ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। ऐसे मामलों में मजिट्रेट के समक्ष आरोपपत्र के साथ रेलवे को हुए नुकसान का ब्योरा भी जमा कराया जा रहा है। इससे बिना वैध कारण के चेन खींचने वालों से 10 हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला जा रहा है।


जून से कवायद : जून में रेल मंत्री द्वारा रेलगाड़ियों को उनके तय समय से चलाने के निर्देश देने के बाद आरपीएफ अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक हुई। इसमें यह बात सामने आई कि चेन पुलिंग रेलगाड़ियों के लेट होने का एक प्रमुख कारण है। इससे रेलवे को बड़ा नुकसान होता है, जबकि आरोपी आासानी से 500 या 1000 रुपये देकर छूट जाते हैं। बैठक में यह निष्कर्ष निकला कि ऐसे मामलों में जांच अधिकारी अपनी विवेचना इतनी ठोस बनाए, जिससे आरोपी पर भारी जुर्माना लगाया जा सके और वह भविष्य में चेन खींचने जैसा अपराध करने से बचे। साथ ही दूसरों को भी जागरूक करे।


ये मामले आए सामने
- 20 जून 2018 को गोवा एक्सप्रेस से सफर करने वाले कार्तिक ने चेन पुलिंग की। मजिस्ट्रेट ने छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया। 
- 20 जून 2018 में चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस में सुबोध कुमार सफर कर रहे थे। उन्होंनेे बिना कारण ट्रेन की चेन खींच दी। इस पर आरपीएफ तुरंत हरकत में आ गई। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन आरपीएफ ने मामला दर्ज कर लिया। आरोपी को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। इस मामले में आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस संबंध में आरपीएफ अधिकारियों का कहना है इन फैसलों से दूसरे लोग ऐसा करने से बचते हैं।
-11 जुलाई को गोल्डन टेम्पल मेल से राहुल सफर कर रहे थे। उन्होंने चेन पुलिंग की तो उन पर मजिस्ट्रेट ने 8 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
आपको बता दें कि पांच लाख रुपये अब तक आरोपियों से पकड़े जाने पर वसूले जा चुके हैं। इसके अलावा केवल दिल्ली में ही 1000 चेन पुलिंग की वारदातें जुलाई 2018 तक हुईं।

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